Gangster: अतीक के बेटे उमर अहमद ने CBI कोर्ट में किया सरेंडर, 75 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क करने का फैसला

Gangster: अतीक के बेटे उमर अहमद ने CBI कोर्ट में किया सरेंडर, 75 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क करने का फैसला

उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद (Ateeq Ahmed) के बेटे उमर अहमद (Umar Ahmed) ने लखनऊ (Lucknow) की CBI स्पेशल कोर्ट (Court) में सरेंडर कर दिया है. स्पेशल CBI कोर्ट की जज समृद्धि मिश्रा (Judge Samridhi Mishra) ने उमर अहमद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. इससे पहले सीबीआई ने उमर की रिमांड अर्जी दाखिल की थी. 

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट अब 27 अगस्त को रिमांड अर्जी पर सुनवाई करेगी. माफिया अतीक के बेटे उमर पर दो लाख का ईनाम था. उमर पर बिल्डर मोहित जायसवाल (Mohit Jaiswal) का अपहरण कर देवरिया जेल में ले जाकर पिटाई करने का आरोप है. उमर के खिलाफ साल 2018 में कोर्ट के निर्देश पर कृष्णा नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

आपको बता दे कि, उमर अहमद ने ऐसे वक्त सरेंडर किया है, जब यूपी (UP) की योगी (Yogi) सरकार ने अतीक की 75 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क करने का फैसला किया है. प्रयागराज के डीएम ने अवैध संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश भी जारी कर दिया है.


मोहम्मद अनवार खान