High Court: मुख्तार अंसारी ने दी गाली और जेलर पर तानी पिस्तौल, लखनऊ बेंच ने सुनाई 2 साल कैद की सज़ा

High Court: मुख्तार अंसारी ने दी गाली और जेलर पर तानी पिस्तौल, लखनऊ बेंच ने सुनाई 2 साल कैद की सज़ा

उत्तर प्रदेश (UP) के जाने माने बाहुबली व पूर्व विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को इलाहाबाद (Allahabad) की लखनऊ बेंच ने दो साल की कैद की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि साल 2003 में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ जेलर एसके अवस्थी (SK Awasthi) ने प्राथिमकी (FIR) दर्ज करवाई थी, मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर आरोप था की जेल में मिलने आये लोगो की तलाशी लेने के चलते मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) ने जेलर को जान से मारने की धमकी दी थी. जिसके चलते जेलर ने आलमबाग (Alambagh) थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. 

जेलर एसके अवस्थी (SK Awasthi) ने बताया कि "जब माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) से मिलने कुछ लोग जेल में आते है तब आदेशानुसार उनकी तालशी ली जानी थी, और जब उन लोगो की तलाशी ली गयी तो मुख्तार अंसारी (Mukhtaar Ansari) गुस्सा गया और गन्दी गन्दी गालिया देने लगा और जान से मारने की धमकी देने के साथ ही गुस्साए मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) ने जेलर पर पिस्तौल भी तान दी." लेकिन जब यह मामला ट्रायल कोर्ट पहुंचा तो मुख्तार बरी हो गया बाद में राज्य सरकार ने इस मामले को हाई कोर्ट (Highcourt) में उठाया, जिसे स्वीकार कर लिया गया  और मुख्तार अंसारी (Mukhtaar Ansari) को अब  दो साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस दिनेश कुमार सिंह (डिनेश क़ुमर शिंघ) की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए बाहुबली को दो साल की कैद की सजा सुनाई है।

मोहम्मद शारिक सिद्दीकी