CBI: टेप केस मामले में नीरा राडिया और अन्य को मिली क्लीन चिट, रतन टाटा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका

CBI: टेप केस मामले में नीरा राडिया और अन्य को मिली क्लीन चिट, रतन टाटा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका

12 साल पुराने नीरा राडिया टेप केस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नीरा राडिया (Niira Radia) व अन्य को क्लीन चिट दे दी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मे कहा कि, इस केस में सीबीआई ने 14 शुरुआती जांच की लेकिन जांच में कोई अपराध का केस नहीं पाया गया. ASG ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने करीब 5800 टेपों की जांच की लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला. जिसके बाद सीलकवर में ये रिपोर्ट पेश की गई. वैसे भी निजता के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है. इस केस में अब कुछ बचा नहीं हैं. 

आपको बता दें, उद्योगपतियों, वकीलों और पत्रकारों सहित कई लोगों के 'राडिया टेप' लीक होने का मामला सामने आया था, जिससे हड़कंप मच गया था.  वहीं इस मामले में 2010 में रतन टाटा (Ratan Tata) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और टेप के सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग करते हुये इसे निजता का उल्लंघन भी बताया था. साथ ही इन टेपों की जांच की मांग भी की थी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से समय की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.

मोहम्मद आमिर