Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, हिन्दू पक्ष में फैसला, जज ने कहा-मामला सुनने योग्य
वाराणसी (Varanasi) में जिला अदालत (District Court) ने ज्ञानवापी (Gyanvapi Case) मामले पर अहम फैसला दे दिया है. ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) स्थित मां श्रृंगार गौरी (Maa Shringar Gauri) के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है. जिला अदालत वाराणसी ने हिंदू पक्ष में फैसला दे दिया है. जज का फैसला करीब 15 से 17 पेज का है.
कोर्ट (Court) ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा करने की याचिका को जायज करार कर, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है.जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश (Judge Dr. Ajay Krishna Vishwesh) की अदालत मेंटेनेबिलिटी यानी पोषणीयता पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद केस में आगे सुनवाई होगी।
आपको बता दे कि, 20 मई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वाराणसी ज़िला जज को याचिका की मेरिट पर फ़ैसला लेने का आदेश दिया था. वाराणसी ज़िला जज डॉ ऐके विश्वेश ने 24 अगस्त को सुनवाई पूरी की थी. मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि, ये याचिका सुने जाने योग्य नहीं है. मस्जिद पक्ष ने दलील दी थी कि, श्रृंगार गौरी में पूजा करने की याचिका 1991 के पूजा स्थल कानून के खिलाफ है.
मोहम्मद अनवार खान
Sandhya Halchal News