Bihar: तेजस्वी यादव की कैंसिल की जाये जमानत, सीबीआई ने कोर्ट में दायर की याचिका
बिहार (Bihar) के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को मिली जमानत को रद्द करने के लिए सीबीआई (CBI) ने दिल्ली (Delhi) में विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है. तेजस्वी यादव ने कथित रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दी थी. सीबीआई ने कहा है कि, तेजस्वी की जमानत रद्द की जाये क्योंकि उन्होंने जमानत के शर्तों का उल्लंघन किया है.
बीते 25 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेजस्वी यादव ने कहा था कि, ''क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते, क्या उनका परिवार नहीं है, क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी बने रहेंगे, क्या वे रिटायर नहीं होंगे, क्या सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए.
आपको बता दें कि, तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कई नेताओं के घरों पर सीबीआई द्वारा "नौकरियों के बदले जमीन" मामले में छापेमारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था. मामले में UPA- 1 सरकार के दौरे में उनके पिता लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के समय अनियमितताओं का आरोप लगा था. वहीं जमानत रद्द करने के लिये सीबीआई ने आरोप लगाया है कि, तेजस्वी यादव ने सीबीआई अधिकारियों को धमकाया हैं, जिससे मामला प्रभावित हुआ हैं.
सीबीआई आईआरसीटीसी (IRCTC) घोटाला मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विरुद्ध दिल्ली कोर्ट पहुंची है. वहीं सीबीआई ने मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है. सीबीआई की याचिका को लेकर विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके मामले में जवाब मांगा है.
मोहम्मद आमिर
Sandhya Halchal News