Supreme Court: भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन को मिली बड़ी राहत, HC के फैसले पर लगी रोक
भाजपा (BJP) नेता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने रेप की शिकायत पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुये कहा कि, आगे सुनवाई करने तक कार्यवाही पर रोक रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को नोटिस कर जवाब मांगा है, अब मामले की सुनवाई सिंतंबर महीने के तीसरे हफ्ते में होगी.
आज शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप के आरोप वाली FIR दर्ज करने के आदेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
महिला ने आरोप लगाया था कि, शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी भी दी.
पीड़ित महिला के वकील ने जब बोलना शुरू किया तो मुकुल रोहतगी ने याचिकर्ता शाहनवाज का पक्ष रखना शुरू किया. इस पर कोर्ट ने कहा कि, हम पीड़िता को भी सुनेंगे लेकिन पहले याचिकाकर्ता की दलील सुन ली जाए.
मुकुल रोहतगी ने कहा कि, 31 जनवरी 2018 को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी, महिला तो तलाक लेकर मेरे पास अपना दुखड़ा सुनाने आई, वो रोई भी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ. रोहतगी ने कहा कि, 482 के तहत हम राहत चाहते हैं.
आपको बता दें भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय की रेप की FIR दर्ज करने के आदेश को शाहनवाज हुसैन ने चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इंकार करते हुये कहा कि, अब इस मामले की सुनवाई सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस दर्ज होना चाहिए. दिल्ली HC ने पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने पुलिस को तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया है.
मोहम्मद आमिर
Sandhya Halchal News