देर रात कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई सुनवाई: हुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की दी इजाजत

देर रात कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई सुनवाई: हुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की दी इजाजत

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में बेंगलुरु (Bangalore) के ईदगाह मैदान (Idgah Ground) में गणेश उत्सव (Ganesh Utsav) मनाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आधी रात फैसला सुनाया गया।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि नगरपालिका के फैसले पर कोई स्टे नहीं लगाया जा रहा है।

अंजुमन इस्लामिया (Anjuman Islamia) की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस अशोक किनागि (Ashok Kinagi) की चैंबर में मंगलवार रात 10 बजे सुनवाई करते हुए कुछ शर्तों के साथ गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी है।

ये सुनवाई करीब 33 मिनट तक चली। अब गणेश चतुर्थी 3 दिन तक मन सकेगी।

गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) मनाने के लिए गणेश प्रतिमा को मैदान में स्थापित कर दी गई है। कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया कि जमीन विवादित है, जिस पर कोर्ट ने खारिज कर दिया।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव मनाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था।

जस्टिस इंद्राणी बनर्जी की बेंच ने कहा कि गणेश चतुर्थी के आयोजन मामले में कुछ दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखें। साथ में ये भी कहा कि ईदगाह मैदान के बजाय पूजा कहीं और की जाए।

बेंच ने ईदगाह की जमीन विवाद के निवारण के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) में जाने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद अंजुमन इस्लामिया (Anjuman Islamia) ने हुबली ईदगाह मैदान (Hubli Idgah Ground) में भी रोक लगाने की मांग वाली याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में दाखिल कर दी।

हेमलता बिष्ट